
भोपाल। मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग (transport department) ने एक मुश्त बकाया टैक्स चुकाने के लिए लागू की गई सरल समाधान योजना में 30 सितंबर 2022 तक के वाहनों को शामिल कर लिया है। साथ ही योजना को 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन देने की घोषणा की गई है।
आरटीओ के एक अधिकारी के मुताबिक यदि कोई वाहन मालिक अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी का बकाया टैक्स एक मुश्त देना चाहता है तो उसे 90 फीसदी तक की छूट मिलेगी। टैक्स जमा करने के लिए हर आरटीओ और डीटीओ में अलग से एक हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है। अभी तक सितंबर 2022 तक यह छूट दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है।
सागर में 44 वाहन मालिकों ने उठाया लाभ
इधर, सागर परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त टैक्स जमा योजना के तहत अब तक जिले के44 वाहन मालिकों द्वारा 17.68 लाख रुपए की राशि बकाया टैक्स के रूप में जमा कराई गई है। बकाया टैक्स राशि एक मुश्त जमा कराने पर विभाग की ओर से इन वाहन मालिकों को जुर्माना राशि की छूट दी गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि परिवहन विभाग द्वारा बकाया मोटरयानकर तथा जुर्माना राशि की वसूली के लिए एक मुश्त जमा योजना शुरू की है। यह योजना मार्च 2023 तक जारी रहेगी। इसके तहत ऐसे वाहन मालिक जिनके द्वारा वाहनों का टैक्स जमा नहीं कराया गया है और उन पर जुर्माना राशि भी बकाया है वे टैक्स जमा कराते हुए जुर्माना राशि में रियायत प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के तहत पंजीयन से पांच वर्ष की अवधि वाले वाहनों का एक मुश्त टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत, दस वर्ष पुराने वाहनों को 20 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 30 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्त कराने पर 90 प्रतिशत जुर्माना राशि में छूट दी जा रही है।
आरटीओ शुक्ला के अनुसार योजना के तहत अब तक जिले के 44 वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों का बकाया टैक्स एक मुश्त जमा कराया है। यह राशि 17.68 लाख रुपए है। इस बकाया टैक्स राशि को एक मुश्त जमा कराने पर वाहन मालिकों को लाखों रुपए जुर्माना राशि जमा कराने में भी राहत दी गई है।
Updated on:
18 Nov 2022 05:37 pm
Published on:
18 Nov 2022 05:33 pm
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