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MP Government Schools : मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर एनजीओ सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। एनजीओ ने इस याचिका में खजुराहो जिले के पांच स्कूलों एवं पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और खराब स्थिति के बारे में बात की थी।
सुप्रीम कोर्ट 3 बेंच की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एनजीओ सोशल जूरिस्ट संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। सोशल ज्यूरिस्ट का पक्ष उनके सलाहकार और ब्वकील अशोक अग्रवाल रख रहे थे। उन्होंने अपनी याचिका में इस बात को चिंहित किया था कि मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों (MP Government Schools) सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने आदेश में ये कहा में लाखों छात्र स्कूल की जर्जर इमारतों में पढ़ रहे हैं।
Published on:
28 Oct 2024 01:41 pm
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