
इन शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, गेम जोन और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
भोपाल/ कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा किये गए लॉकडाउन के चलते देशभर के सभी शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, गैम जोन और अन्य सभी तरह के सार्वजनिक स्थलों को बंद करके लोगों को घरों में रहने के अपील की थी। हालांकि, अब करीब 3 माह में सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाकर, व्यवस्थाओं में धीरे धीरे राहत देने का फैसला लिया है। इसी के चलते अनलॉक 1 तहत मध्य प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेशभर में कंटेंटमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है।
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स्वास्थ्य आयुक्त के निर्देश
इस संबंध में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के आयुक्त, फैज अहमद किदवई शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के जरिये विभाग की ओर से कहा गया है कि, सिर्फ कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोले जा सकेंगे। हालांकि, इन मॉल्स में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और सिनेमा घर को खोलने की अनुमति नहीं दी है। निर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध मरीज की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को देना मॉल प्रबंन की जिम्मेदारी होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
-समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाए, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा।
Updated on:
8 Jun 2020, 2:10 PM IST
Published on:
8 Jun 2020, 2:10 PM IST
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