22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ सीएम शिवराजसिंह ने दर्ज कराए बयान, जानिये क्यों?

साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के चलते सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने किया है 1 करोड़ का मानहानि दावा।

3 min read
Google source verification
controversy

भोपाल। कांग्रेस नेता अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष) के खिलाफ बुधवार को मानहानि के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दर्ज कराए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता अजय सिंह पर मानहानि के मामले में शिवराज सीजेएम कोर्ट पहुंचे। वहीं साधना सिंह भी जिला अदालत आ गईं। वहीं इसी बीच इस दौरान काग्रेस नेता केके मिश्रा भी कोर्ट आ गए।

सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने अजय सिंह पर एक करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। दरअसल अजय सिंह ने साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नोट गिनने की मशीन कहा था।

यह है मामला:
पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह को 'नोट गिनने की मशीन' बताते हुए कहा था कि राज्य में अवैध खनन मुख्यमंत्री की पत्नी के संरक्षण में चल रहा है। अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को साधना सिंह की असली पहचान बताना चाहिए। अवैध खनन ही शिवराज सरकार के लिए पतन का कारण बनने वाला है।

उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य में अवैध खनन मुख्यमंत्री की पत्नी के संरक्षण में चल रहा है, वे तो नोट गिनने की एक मशीन बन गई हैं।

बता दें कि राज्य के बहुचर्चित डम्पर कांड में भी विपक्ष ने चौहान की पत्नी का नाम घसीटा था। यह मामला बाद में लोकायुक्त तक पहुंचा। कांग्रेस ने इसे मुद्दा भी बनाया, मगर चौहान को क्लीनचिट मिल गई। इसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर पत्नी के जरिए चौहान पर वार किया था।

सीएम को भी जारी हो चुका है नोटिस :-
पिछले वर्ष अक्टूबर में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुशील कुमार पालो ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यह नोटिस कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया गया है।

अधिवक्ता राशिद सुहैल सिद्दीकी ने बताया था कि शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2013 में भोपाल जिला अदालत में अजय सिंह के खिलाफ एक करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

इस मामले में उन्होंने न्यायालय को बताया था कि अजय सिंह ने चुनावी सभाओं के दौरान आगर और खरगौन सहित कई स्थानों पर यह कहा था कि शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने घर में नोट गिनने की मशीन लगा रखी है। व्यापारियों से जो पैसा आता है उसे इसी मशीन से गिना जाता है।

सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया था। इस मामले में मानहानि मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिवराज सिंह और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

फैक्ट फाइल :

- मानहानि मामले में सिंह दंपति का आरोप है कि, 9 मई 2013 को सागर में आयोजित जनक्रांति जनसभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे।
- सिंह दंपति का आरोप है कि, अजय सिंह ने ये आरोप सिर्फ वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। इसके बाद 4 जून 2013 को खरगौन में भी अजय सिंह ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी।
- दोनों ही बयानों को मानहानि के दायरे में बताते हुए सिंह दंपति ने भोपाल की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था।
- न्यायिक दण्डाधिकारी ने 10 अक्टूबर 2013 को अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अजय सिंह ने 16 जुलाई 2014 को मामले पर जमानत भी कराई।
- इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसके 16 जुलाई 2016 को खारिज होने पर यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया।
- याचिका में आधार लिया गया था कि बिना किसी ठोस सबूत के मात्र अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाना अनुचित है। इन आधारों पर मुकदमा खारिज किए जाने की राहत इस पुनरीक्षण याचिका में चाही गई थी।