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अजब गजब आदेश : शादी में दहेज मांगा तो नहीं मिलेगी नौकरी ! पढ़ें पूरी खबर

सिविल जज की तैयारी कर रहे कुंवारे उम्मीदवारों के लिए बड़े काम की खबर है।

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अजब गजब आदेश : शादी में दहेज मांगा तो नहीं मिलेगी नौकरी ! पढ़ें पूरी खबर

सिविल जज की तैयारी कर रहे कुंवारे उम्मीदवारों के लिए बड़े काम की खबर है। अगर आप भविष्य में शादी की तैयारी करने वाले हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि, मध्य प्रदेश में अब सिविल जज बनाना आसान नहीं होगा। उसके पीछे कारण तैयारी में पढ़ाई नहीं, बल्कि उम्मीदवार शादी में दहेज लेते हैं तो वे सिविल जज की भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही, शादी कर चुके उम्मीदवारों पर भी हाईकोर्ट की नजर रहेगी।


तीन साल का विधि व्यवसाए करने वाला या एक ही बार में विधि विषय की परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार 70 फीसदी अंक प्राप्त करने की दशा मे सिविल जज की परीक्षा में बेथ सकता है। जो कुंवारे उम्मीदवार सिविल जज की परीक्षा में बैठ रहें हैं और उसकी शादी होने वाली हैं, उन्हें दहेज से दूर रहना होगा। बता दें कि, हाईकोर्ट ने सिविल जज की भर्ती नियमावली में दहेज लेने पर पाबंदी लगाने के लिए नया क्लोज जोड़ा है।

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जिसकी एक से ज्यादा पत्नी वो भी डिसक्वालिफाई

संशोधिक नियम के तहत अपने विवाह में दहेज स्वविकार करने वाला व्यक्ति भी सिविल जज की परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही, जिस शख्स की एक बार से अधिक शादी हो चुकी हो यानी उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो, उसे भी परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा।

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35 साल तक रहेगी योग्यता

सिविल जज की पात्रता के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 साल और अगले साल जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है।