
spa centers beauty parlours: स्पा सेंटर पर हुई रेड के बाद अब अन्य स्पा सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने वेरिफिकेशन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के तहत स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले का वेरिफिकेशन और स्पा सेंटर के संचालन की जानकारी थाने में देना होगा।
जानकारी के अनुसार इससे पहले जब वेरिफिकेशन के आदेश आए थे तो उनमें किराएदारों और व्यावसायिक स्थानों पर काम करने वालों का वेरिफिकेशन को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को अलग से शामिल किया है। विगत दिन शहर में क्राइम ब्रांच द्वारा स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने पर कार्रवाई की थी।
पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटर की जांच की तो सामने आया कि आशिमा मॉल में संचालित 4 ऐसे स्पा सेंटर हैं जिन्होंने स्टाफ का वेरिफिकेशन नहीं कराया था। उन स्पा सेंटर के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी जांच की जा रही है।
स्पा सेंटर चलाने वाले संचालकों में पुलिस की कार्रवाई का डर नहीं बचा है। शहर के एक स्पा सेंटर संचालन ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि हम पुलिस को पैसे देते हैं। इसके अलावा जब कभी कार्रवाई होने वाली रहती है तो इसकी जानकारी भी हमें पहले ही मिल जाती है।
स्पा सेंटर - संचालक
रबर थाई - अंकित कुमार
सेवन सिस - विकास यादव
स्टार लिट थाई - रवि राजपूत
लोटस थाई - दीपक भारती
किराएदारों और घर में काम करने वाले नौकरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य
होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की थाने में जानकारी देना अनिवार्य।
छात्रावास में रहने वाले युवक-युवतियों की जानकारी संचालक को थाने में देनी होगी।
निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का वेरिफिकेशन ठेकेदार को कराना अनिवार्य।
ट्रेवल्स की कार को किराए पर देने वाले की संचालक को थाने में देनी होगी जानकारी।
प्राइवेट गार्ड एजेंसी में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य।
कोरियर सर्विस में काम कर रहे लोगों का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य।
Updated on:
8 Jan 2025, 8:52 AM IST
Published on:
8 Jan 2025, 8:52 AM IST
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