
स्कूलों में नए एडमिशन भी शुरु
मध्यप्रदेश में इन दिनों स्कूलों में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसके साथ ही अनेक स्कूलों में नए एडमिशन भी शुरु हो गए हैं। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए मां-पिता प्राय: परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में प्रवेश कराने में आती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर टीसी के लिए परेशान किया जाता है। हालांकि प्रवेश के नियम बदलकर ये दिक्कत दूर कर दी गई है पर ज्यादातर अभिभावकों को यह जानकारी ही नहीं है।
एमपी में स्कूलों में प्रवेश के नियम बदल चुके हैं। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ये बदलाव किए हैं। इसके अंतर्गत एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश के नियम बदले गए हैं। नए नियम के अंतर्गत पहली क्लास से 8वीं क्लास में एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि TC जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। स्टूडेंट की टीसी बाद में भी जमा कराई जा सकती है यानि बिना टीसी के भी प्रवेश दिया जा सकता है।
नियमों में ये परिवर्तन स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय इस संबंध में दो साल पहले आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद जानकारी नहीं होने से कई अभिभावकों को टीसी के लिए परेशान होते देखा जा रहा है।
खास बात यह है कि ये नियम केवल 8 वीं क्लास तक एडमिशन के लिए लागू किए गए हैं। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए पहले की तरह नियम लागू हैं। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए नियम पूर्ववत ही हैं। विभाग ने साफ किया है कि इन क्लासों में एडमिशन के नियम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।
स्टूडेंट को क्लास में एडमिशन लेने के बाद पर सेशन खत्म होने से पहले हर हाल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा- इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि पहली से 8वीं क्लास में स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते वक्त ही टीसी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की गई है पर टीसी जमा करनी तो होगी। क्लास में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट कभी टीसी जमा कर सकता है। हालांकि सेशन खत्म होने से पहले स्टूडेंट को हर हाल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
अब स्कूलों में 1 से 8 वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन आरटीइ के नियम के तहत ही होंगे- शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तरह अब स्कूलों में 1 से 8 वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन आरटीइ के नियम के तहत ही होंगे। संचालक लोक शिक्षण ने एडमिशन के संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। नियम केवल 8 वीं क्लास तक एडमिशन के लिए लागू किए गए हैं।
Published on:
14 Feb 2024 03:15 pm
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