
डीपीआई के आदेश से एमपी के टीचर्स पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार ( Photo - Patrika )
DPI- मध्यप्रदेश के सैंकड़ों टीचर्स पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी है। लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) यानि डीपीआई के एक आदेश ने विभाग में खलबली मचा दी है। बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसमें लोक शिक्षण संचालनालय ने जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। इसके अभाव में उनकी नियुक्ति जारी नहीं रखने की भी साफ चेतावनी दी है।
एमपी के बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेशभर के टीचर्स के लिए इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के परिपालन में जारी किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ष 2020 के परिणाम के आधार पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए नेशनल ओपन स्कूल (एनआईओएस) द्वारा ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के क्रम में कोर्स की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ष 2020 के परिणाम के आधार पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार संबंधित शिक्षक 25 दिसम्बर 2025 तक एनआईओएस के पोर्टल https://bridge.nios.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
डीपीआई अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार समय-सीमा में रजिस्ट्रेशन न कराने अथवा निर्धारित समय-सीमा में ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण न करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति जारी नहीं रखी जा सकेंगी। डीपीआई ने इस संबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए यह चेतावनी दी।
Published on:
12 Dec 2025 05:04 pm
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