जानकारी अनुसार, पुलिस ने 13 मई की सुबह 9.45 बजे उक्त फंदे को जब्त किया था, लेकिन जब्ती पंचनामे में उल्लेख नहीं किया गया। आरोप है कि उक्त बेल्ट एसआइ शर्मा वाहन में लेकर घूमते रहे, जिससे साक्ष्यों की सुरक्षा व जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने उनके खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की है। साथ ही भविष्य में विभागीय स्तर पर अन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।