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मतगणना के दिन बिना अनुमति नहीं निकलेगा कोई विजयी जुलूस, धारा 144 लागू

शनिवार से मतगणना के चलते भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जानें आदेश।

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मतगणना के दिन बिना अनुमति नहीं निकलेगा कोई विजयी जुलूस, धारा 144 लागू

रविवार 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना होनी है। इस संबंध में चुनाव आयोग के साथ साथ प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के साथ साथ राजधानी भोपाल की सातों विधानसभा सीटों पर भी रविवा सुबह 8 बजे से मतगणना शुरु हो जाएगी।

इसी को लेकर शनिवार दोपहर से मतगणना के चलते भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ साथ रविवार को ड्राय-डे घिषित किया गया है। यानी जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। ये आदेश भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह की ओर से जारी किया गया है।

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आदेश जारी

शनिवार को कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के तहत मतगणना के दौरान बिना अनुमति चुनाव परिणाम आने के बाद प्रत्याशी या कार्यकर्ताओं द्वारा विजयी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह सकेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारों को अनुमति लेनी होगी। साथ ही विजयी जुलूस प्रशासनिक निगरानी में निकाला जाएगा।

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