27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विजय शाह मामले में बड़ा अपडेट, एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की स्टेटस रिपोर्ट

Vijay Shah- कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बतानेवाले एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है।

2 min read
Google source verification
Vijay Shah case SIT submitted status report in Supreme Court

Vijay Shah case - Patrika.com

Vijay Shah- कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बतानेवाले एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय एसआइटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान देकर विजय शाह बुरी तरह फंसे हैं। उनके बयान का देशभर में विरोध हो रहा है और मंत्री पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मंत्री विजय शाह विवाद के बाद तीन बार माफी मांग चुके हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी उनके अधिवक्ता ने माफी मांगने का जिक्र किया था जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था।

विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था। आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी जांच रिपोर्ट के लिए मानपुर थाने भी गई थी। टीम ने मंच पर मौजूद लोगों के बयान के साथ ही इस केस से जुड़े सभी सबूतों और दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

यह भी पढ़े :अवैध कॉलोनियों पर बड़ा फैसला, भूखंडों की रजिस्ट्री होगी शून्य, खरीदनेवालों को वापस मिलेगा पैसा

यह भी पढ़े : केरल में 8 दिन पहले पहुंच गया मानसून, जानिए अब एमपी में कब-कहां से होगी एंट्री

कल यानि बुधवार को इस केस पर सुनवाई

एसआईटी द्वारा जमा की गई स्टेटस रिपोर्ट आरोपी मंत्री विजय शाह के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही कल यानि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होगी।

विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

बता दें कि एमपी हाईकोर्ट ने 14 मई को मंत्री विजय शाह के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनपर एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इसपर विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।