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GST के बाद आपको लगने वाला है एक और बड़ा झटका ! हो जाइये अलर्ट

ई-वे बिल सिस्टम को नए साल से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा...

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E Way Bill Kya Hai

E Way Bill Kya Hai

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट समता चौक पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बीते दिनों एक ई-वे बिल सिस्टम जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में अधिकारियों ने व्यापारियों को ई-वे बिल सिस्टम और ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल एप्प के बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ई-वे बिल सिस्टम और ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल एप्प 1 जनवरी 2018 से यानि नए साल से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।

क्या है ई-वे बिल (E Way Bill)

GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं की Supply पर लगाया जाता हैं| GST के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से मूवमेंट करने पर यानि कि माल को एक स्थान से दूसरे भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल (E-way Bill) जारीकरने का प्रावधान हैं| E-way Bill एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किये जाने वाले माल और उस पर लगने वाले GST की पूरी जानकारी होगी| E-Way Bill के आधार पर ही GST Officers ट्रांसपोर्ट किये गए माल की चेकिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकते कि माल पर उचित GST लगाया जा चुका हैं| GST से पहले Sales Tax या VAT कानून में Road Permit का प्रावधान था, जो GST के लागू होने के बाद E-Way Bill के रूप में जारी होगा|

बिल में होती है ये जानकारी

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल में सप्लायर, ट्रांसपोर्ट और ग्राही (Recipients) की डिटेल दी जाती है। अगर जिस गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) को इसकी जानकरी जीएसटीएन पोर्टल में दर्ज करानी होगी।


जानिए कब तक वैध रहता है ये बिल

इस बिल को बनाने के बाद ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि ये बिल कब तक वैलिड रहता है। अगर किसी वस्तु का मूवमेंट 100 किलोमीटर तक होता है तो यह बिल सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड (वैध) होता है। अगर इसका मूवमेंट 100 से 300 किलोमीटर के बीच होता है तो बिल 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर के मूवमेंट पर 15 दिन के लिए मान्य होगा।

कौन जारी करेगा बिल

अगर किसी भी माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें GST Common Portal पर जाकर माल को रवाना करने से पहले E-way bill जारी करना पड़ेगा। अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा हैं तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले, सप्लायर या रिसीवर E-way Bill जारी कर सकता हैं| अगर सप्लायर या रिसीवर ने E-way bill जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया हैं तो फिर E-Bill ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी Supplier या receiver के द्वारा भरी जाएगी|


दुर्घटना होने पर होगा ये

अगर आप व्हीकल से किसी भी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे है और वह अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो इस सूरत में आपको सामान दूसरे व्हीकल में ट्रांसफर करने के बाद एक नया बिल जनरेट करना होगा। उसके हाद ही आप सामान को आगे ले जा सकते हैं।