
Bijnor: भतीजे की हत्या में चाचा को उम्रकैद..
Uncle gets life imprisonment for killing his nephew Bijnor: बिजनौर की तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला थाना नजीबाबाद क्षेत्र के मोहल्ला मुगलूशाह का है, जहां रहने वाले इकबाल हुसैन ने अपने भाई जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इकबाल ने अपने भाई के हिस्से की जमीन का बैनामा अपने नाम करवाया था और पूरी रकम भी चुका दी थी, लेकिन फिर भी जमशेद अतिरिक्त पैसे मांग रहा था।
12 अगस्त 2020 की शाम को इसी विवाद के चलते जमशेद ने इकबाल के 17 वर्षीय बेटे मोहम्मद अलमास पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अलमास को बचाने पहुंचे जावेद हुसैन को भी उसने चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल अलमास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जमशेद को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।
Published on:
28 May 2025 09:15 am
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