
बीकानेर. सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अब वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाए अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए पाबंद करेंगे। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं।
सड़क दुघटनाएं चिंता का विषय
जारी आदेश में कलक्टर ने बताया है कि राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों में जान -माल की क्षति अधिक होती है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत 1 से 31 जनवरी तक ‘सड़क सुरक्षा माह’ आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम ‘परवाह’ है।
वाहन चलाते समय मोबाइल का न हो उपयोग
जिला कलक्टर के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग अनुचित है। इससे कभी भी व कहीं पर भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को दिए निर्देश में उन्होंने कहा है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए भी प्रेरित करें कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें।
Published on:
03 Jan 2025 10:42 pm
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