हालांकि इस आदेश से पूर्व कई महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शुल्क की एवज में २०० से ४५० रुपए तक प्रति कालांश विद्यार्थियों से लिए जा रहे थे। आदेश के बाद न केवल अधिक वसूली पर रोक लगेगी, बल्कि न्यूनतम फीस पर छात्र कम्प्यूटर का अध्ययन कर पाएंगे। शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ की अवधि के लिए राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए छात्रों से जितनी राशि कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क के रूप में ली गई है।
उसकी सीमा तक स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह स्वीकृति सत्र २०१८-१९ की अवधि के लिए
जीएफ एण्ड एआर के प्रावधान १५० रुपए प्रति कालांश अधिकतम के अंतर्गत निर्धारित प्रकियानुसार केबल आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियमानुसार शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है।
जीएफ एण्ड एआर के प्रावधान १५० रुपए प्रति कालांश अधिकतम के अंतर्गत निर्धारित प्रकियानुसार केबल आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियमानुसार शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है।
बाहरी संस्था
बाहरी संस्था आकर विद्यार्थियों को अनिवार्य कम्प्यूटर पढ़ाएंंगे। इसके लिए विद्यार्थी १५० रुपए प्रति कालांश देंगे।
डॉ. सतीश कौशिक, प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर पूर्व सैनिकों का जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य
बीकानेर. बीकानेर जिले में रह रहे जिले व जिले से बाहर के जिला सैनिक कार्यालय में अपंजीकृत पूर्व सैनिक, विधवाओं, आश्रितों को अब जिला सैनिक कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। जिला सैनिक कार्यालय में पंजीयन होने के बाद ही उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सहायता, केंटीन की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
बाहरी संस्था आकर विद्यार्थियों को अनिवार्य कम्प्यूटर पढ़ाएंंगे। इसके लिए विद्यार्थी १५० रुपए प्रति कालांश देंगे।
डॉ. सतीश कौशिक, प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर पूर्व सैनिकों का जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य
बीकानेर. बीकानेर जिले में रह रहे जिले व जिले से बाहर के जिला सैनिक कार्यालय में अपंजीकृत पूर्व सैनिक, विधवाओं, आश्रितों को अब जिला सैनिक कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। जिला सैनिक कार्यालय में पंजीयन होने के बाद ही उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सहायता, केंटीन की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल एमके शर्मा ने बताया कि पंजीयन के लिए पूर्व सैनिक, आश्रित, विधवाओं को पुराना पहचान पत्र सम्बंधित कार्यालय से निरस्त कराकर वहां से एनओसी के साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सामूहिक फोटो, दस्तावेज की एकएक प्रति सहित आवेदन करना होगा।