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नाग पंचमी कल, घरों व मंदिरों में होंगे पूजन

नाग पंचमी का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार नाग देवता का पूजन किया जाएगा। शिव मंदिरों में भी विशेष पूजन होंगे।

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Nag Panchami 2018

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बीकानेर. नाग पंचमी का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार नाग देवता का पूजन किया जाएगा। शिव मंदिरों में भी विशेष पूजन होंगे। शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए घरों में बासोड़ा (बासी) भोजन करेंगी। मटकी पर सांप की आकृतियां उरेक कर उसकी पूजा-अर्चना करेंगी। इसके लिए बुधवार को महिलाएं विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करेंगी। दूसरे दिन गुरुवार को नागदेवता की पूजा के बाद सेवन करेगी।


कार्लसर्प योग पूजन
पंचागकर्ता पंडित राजेन्द्र किराड़ू के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुण्डली में कालसर्प योग है, वो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भगवान शंकर का पूजन करे तो इस दोष का निवारण हो सकता है। कालसर्प योग के जातकों के लिए पूजन का शुभ दिन है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में गुरुवार को नागपंचमी मनाई जाएगी।

बीन बजाकर सांपों के करतब दिखाना पड़ेगा भारी
बीकानेर. गली-माहल्लों में बीन बजाकर सांपों के करतब दिखाने वाले सपेरों की अब खैर नहीं। उनको इस काम के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वन विभाग ने सांप को पकड़ कर उनका प्रदर्शन करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयार कर ली है। विभाग का गश्ती दल सपेरों के खिलाफ अधिनयम के तहत कार्रवाई करेगा, ताकि बेजुबान जीव-जन्तु स्वतंत्र विचरण कर सकें। बीकानेर में विभाग स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है।

सजा का प्रावधान
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(क)के तहत यदि कोई व्यक्ति सांप या अन्य जीव-जन्तुओं को बंधक बनाकर उससे करतब करवाता या प्रदर्शन करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनको तीन से सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

प्रथम श्रेणी में कोबरा

कोबरा सांप वन्य अधिनियम की अनुसूची में प्रथम श्रेणी में आता है। इसको पकड़ कर प्रदर्शन कराना अपराध माना गया है। सपेरों के पास अधिकतर कोबरा प्रजाति के सांप ही पाए जाते हैं। गौरतलब है कि सावन में इस तरह के सपेरे शहरों की गलियों में सांप को लेकर आते हैं, फिर उसका खेल दिखाकर रोजी-रोटी का जुगाड़ करते हैं।


करेंगे कार्रवाई
सांप लेकर घूमते, प्रदर्शन करने वाले सपेरों पर विभाग का गश्ती दल नजर रखेगा। उन पर अंकुश लगाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सपेरों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा तक का प्रावधान है।
जयदीप सिंह राठौड़, उप वन संरक्षक (वन्यजीव)