
बॉर्डर एरिया में बढ़ाई निषेधाज्ञा, उल्लंघन पर कार्रवाई तय
बीकानेर. जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रभावी करने के आदेश दो महीने आगे बढ़ा दिए हैं। इसके तहत सीमा पर दो किलोमीटर एरिया में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
यह है वजह
आदेशानुसार जिले से लगने वाली अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका है। साथ ही बॉर्डर एरिया में आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के जरिए दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं नापाक इरादे रखने वालों को देने की आशंका है। सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है। पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग कर सूचना देने तथा रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि दो महीने बढ़ाई गई है।
रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट कलाल के आदेशानुसार भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग एवं इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों पर बाध्यता लागू होती है। तहसील पूगल, खाजूवाला एवं बज्जू के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के आवागमन, विचरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक कार्य होने पर नजदीकी बीएसएफ व बीओपी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सत्यापन के बाद ही मिलेगी सिम
मोबाइल सिम विक्रेता दुकानदार उपभोक्ता के सत्यापन के पश्चात ही सिम एक्टिवेट करेंगे। सिम प्रदाता इस संबंध में एक रजिस्टर संधारित करेगा। इसमें जारी की गई सिम व उपयोगकर्ता के संबंध में सभी जानकारी दर्ज की जाएगी। पाकिस्तानी सिम से पाक के नेटवर्क का उपयोग कर काम में लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। जिप्सम खनन, कृषि कार्य आदि के लिए बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के कार्य पर नहीं लगाए जाएंगे।
Published on:
06 Jun 2023 01:31 am
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