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रोडवेज देगी इक्कीस लाख का मुआवजा

मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण का आदेश

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Roadways

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न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने दो प्रकरणों की सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) और बस चालक को संयुक्त रूप से मृतकों के परिजनों को करीब 21 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार सादुलाराम मेघवाल व मक्खन लाल मेघवाल निवासी मोतीगढ़ छतरगढ़ से मोतीगढ़ अपनी मोटर साइकिल से आ रहे थे, तभी सामने से आ रही रोडवेज बस ने मोटर साइकिल के टक्कर मारी, जिससे दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई।

न्यायालय ने सादुलाराम के परिजनों को मुआवजे राशि के रूप में 13 लाख, 42 हजार पांच सौ रुपए तथा मखनाराम उर्फ मगाराम के परिजनों को 7 लाख, 66 हजार 504 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए।


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