
सड़क हादसे में 14 मवेशियों की मौत(photo-patrika)
CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में मंगलवार रात हाइवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? इस पर शासन की ओर जवाब के लिए समय लिया गया है। 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने कहा कि, सभी जगह मुख्य सडकों और हाईवे पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसे निरंतर हो रहे हैं, शासन इन पर रोक लगाने के क्या उपाय कर रहा है?
कोर्ट ने महाधिवक्ता पीएन भारत से पूछा कि पूर्व में न्यायालय के आदेश पर कितना अमल किया गया है? गायों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं? महाधिवक्ता ने बताया कि, इस हादसे में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शासन ट्रैफिक की (मानक संचालन प्रक्रिया का पूरा पालन करेगा। उन्होंने शासन की ओर से विस्तृत जवाब देने के लिए कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को हटाने के लिए राज्य शासन को लगातार आदेश जारी किए हैं। लेकिन सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तखतपुर-मुंगेली, कोटा रोड, मस्तूरी, चकरभाठा के साथ ही सीपत रोड़ में शाम ढलते ही सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है।
लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस दौरान समय-समय पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है। जिसमें उन्हें सड़कों से मवेशियों को हटाने और निगरानी करने कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन मवेशियों को हटाने ध्यान नहीं दे रहा।
Updated on:
17 Jul 2025 12:07 pm
Published on:
17 Jul 2025 12:06 pm
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