
आरक्षक भर्ती नियम में बदलाव, फिजिकल टेस्ट के अलावा अब निकालना होगा ये एग्जाम
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में आरक्षक ( जनरल ड्यूटी ) पद पर भर्ती नियम 2007 में संशोधन किया गया है। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के लिए शासन ने सामन अंक निर्धारित किए हैं। साथ ही बोनस अंक के लिए अब नेशनल प्लेयर, पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को बोनस अंक व आयु में छूट का प्रावधान किया गया है। 27 सितंबर को प्रदेश के उपसचिव मुकुंद गजभिये ने राज्य पाल के नाम राजपत्र में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा शर्ते ) नियम 2007 में संशोधन नियम का प्रकाशन किया है।
27 सितंबर को जारी भर्ती नियम संशोधन में शारीरिक दक्षता परीक्षा को 100 अंकों का कर दिया गया है। परीक्षा में लंबी कूद के लिए 20, ऊंची कूद के लिए 20, गोला फेंक के लिए 20, 100 मीटर दौड़ के लिए 20 और 800 मीटर दौड़ के लिए भी 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 फीसदी अंक पाना अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान अंक कम मिलने पर भर्ती के लि बनाई गई समिति के समक्ष अभ्यर्थी अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार भर्ती में चालक पद के लिए अभ्यर्थी को 1500 मीटर की दौड़ 5.40 मिनट में पूरी करनी जरूरी है। महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर दौड़ 3.20 मिनट में पूरी करना अनिवार्य है। चालक पद के लिए अभ्यर्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की
भर्ती नियम में बदलाव करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित पदों से 15 गुना लोगों का चयन होगा। चयनित अभ्यर्थियों से 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही चालकों और ट्रेडमैन पद के अभ्यर्थियों से 25-25 अंकों के ट्रेड व पद के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी।
मिलेंगे बोनस अंक और आयु में छूट (aarakshak bharti)
संशोधित भर्ती नियम में 10 अंक बोनस के निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट और एनएसएस सर्टिफिकेट धारियों को अंक मिलेंगे। इसके साथ ही शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडिय़ों को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार नगर सेना मे पदस्थ नगर सौनिक अभ्यर्थियों को 3 वर्ष पदस्थापना पूरी करने पर निर्धारित पदों में 10 फीसदी आरक्षक मिलेगा। नियम में थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों को उनके सर्टिफिकेट के अनुसार पुरुष व महिला वर्ग में पदस्थापना दी जाएगी।
Published on:
05 Oct 2019 01:21 pm
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