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रेप पीड़ित छात्रा का अबॉर्शन, आरोपी को सजा दिलाने भ्रूण सुरक्षित रख डीएनए टेस्ट का आदेश

Bilaspur News: रेप पीड़ित छात्रा का अबॉर्शन से संबंधित खबर आई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में रेप की शिकार 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है।

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रेप पीड़ित छात्रा का अबॉर्शन, आरोपी को सजा दिलाने भ्रूण सुरक्षित रख डीएनए टेस्ट का आदेश

रेप पीड़ित छात्रा का अबॉर्शन आदेश

Chhattisgarh News: बिलासपुर से रेप पीड़ित छात्रा का अबॉर्शन से संबंधित खबर आई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में रेप की शिकार 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भ्रूण को सुरक्षित रख डीएनए कराने को भी कहा है ताकि टेस्ट के बाद बलात्कार के आरोपी पर मामला सिद्ध हो और उसको सजा दिलाई जा सके।

मामला अविभाजित राजनांदगांव जिले का है। कोर्ट के आदेश अनुसार 2 जून को अबॉर्शन किया गया। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली रेप पीड़िता छात्रा गर्भवती हो गई थी। उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 और नियम 9 के तहत अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में एडवोकेट समीर सिंह और रितेश वर्मा के माध्यम से याचिका दायर की। पिछली सुनवाई (cg news) के दौरान जस्टिस एनके व्यास ने राजनांदगांव के सीएमएचओ को मेडिकल बोर्ड से छात्रा का परीक्षण कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने छात्रा की जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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यह है मामला

दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की सोशल मीडिया के माध्यम से मध्यप्रदेश के बालाघाट निवासी खेम सिंह साहू से दोस्ती हुई थी। दोस्ती आगे बढ़ी और दोनों मोबाइल पर बात करने लगे। खेम सिंह साहू छात्रा के गांव पहुंचा और शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया। घरवालों ने लड़की के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। इस दौरान पुलिस ने तलाश कर लड़की को बरामद कर लिया और खेम सिंह साहू को जेल भेज दिया। हालांकि इस बीच छात्रा गर्भवती हो गई थी।

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