
अमित बघेल (Photo Patrika)
Supreme Court: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर बघेल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जहां-जहां एफआईआर दर्ज हुई है, वहां कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।
अमित की ओर से सभी एफआईआर को क्लब कर एक साथ करने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जुबान पर काबू रखें। पुलिस आपको अपने-अपने राज्य में ले जाएगी, पूरे देश की सैर का आनंद लें। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार हैं। उनके खिलाफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं।
अमित की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि गुस्से में बयान दिया गया था, किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था।
Updated on:
26 Nov 2025 08:07 am
Published on:
26 Nov 2025 08:00 am
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