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सहायक शिक्षक की नियुक्तियां उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही

Bilaspur News: सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखा है।

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Appointments of assistant teachers only on orders of High Court

सहायक शिक्षक की नियुक्तियां उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही

बिलासपुर। Chhattisgarh News: सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखा है। अंतिम आदेश आने से पहले कोई नियुक्ति नहीं होगी। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।अपूर्व तिवारी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में ई और टी कैडर में सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। कुल रिक्त पद 6704 थे। इसमें से 1084 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए थे। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार इन याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा देकर नियमानुसार योग्यता प्राप्त की।

मेरिट में याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग क्रमश: 2061, 2261, 2385 , 2570 , 2362, 2525 और 2245 थी। अचानक 3 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया गया कि केवल 2005 रैंक तक अनारक्षित उम्मीदवार ही काउंसिलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन में शामिल होंगे। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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एक-एक पद रिक्त रखने की मांग नहीं स्वीकारी कोर्ट ने

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कुछ उम्मीदवारों को भी अनारक्षित श्रेणी में सीटें दी गई हैं, जिनकी रैंक 2005 के बाद है। इसका मतलब है कि ओबीसी के उम्मीदवारों को अनारक्षित के खिलाफ चुना गया है। याचिका के अंतिम निपटारे तक प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए सहायक शिक्षक का 1-1 पद रिक्त रखा जा सकता है। सुनवाई के बाद जस्टिस अरविन्द सिंह चन्देल ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

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