CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने आदेश जारी कर कहा है कि निर्देश की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पक्षकार और वादी जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं।
न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्रार जनरल का यह आदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए भी लागू होगा। अधिवक्ताओं और क्लर्कों से निर्देशों के परिपालन में गंभीरता बरतने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट में मोबाइल साइलेंट मोड में रखने की हिदायत पहले से ही है। लेकिन अब कोर्ट रूम के भीतर मोबाइल और इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
Published on:
19 Jun 2025 10:53 am