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Bilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत…. हाईकोर्ट ने कहा – शपथ पत्र में कारण बताएं… जानिए पूरा मामला?

CG News: हाईकोर्ट ने बस्तर में अज्ञात बीमारी से आदिवासी लड़की की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर को शपथ पत्र में लड़की की मौत का कारण बताने परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

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Bilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत के मामले में सीएमएचओ ने बताया कि बच्ची की तेज बुखार के कारण मौत हुई थी। डेंगू, मलेरिया या टायफाइड से मौत नहीं हुई है। हॉस्टल में 10 अन्य बच्चियों की भी तबीयत खराब हुई, उनका इलाज किया गया है। जांच में सभी को बुखार ही पाया गया। मलेरिया, डेंगू, टायफाइड आदि किसी को नहीं है। कोर्ट ने यह पूरी जानकारी 2 सप्ताह में शपथपत्र में देने कहा है

हाईकोर्ट ने बस्तर में अज्ञात बीमारी से आदिवासी लड़की की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर को शपथ पत्र में लड़की की मौत का कारण बताने परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को सीएमएचओ ने जानकारी प्रस्तुत की। सीएमएचओ ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम ने छात्रावास का दौरा किया और स्वास्थ्य जांच की। दो लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच रिपोर्ट में छात्राओं को सिर्फ बुखार की पुष्टि हुई, अन्य किसी बीमारी की नहीं।

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यह है मामला

बस्तर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बकावंड ब्लॉक में कोलावल गर्ल्स हॉस्टल में आदिवासी लड़की अंजना कश्यप बुखार से पीड़ित थी। उसको दो दिनों से सिरदर्द और मतली की शिकायत भी थी। जनजातीय विभाग के अतिरिक्त आयुक्त गणेश सोरी के अनुसार, यह संदेह था कि वह डेंगू या मलेरिया से पीड़ित थी, लेकिन उसकी परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आई।

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