31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Bilaspur High Court: आंगनबाड़ी में बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए बजट बढाने की हो रही मांग…

Bilaspur High Court: बिलासपुर जिले में आंगनबाड़ियों में विशेष बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बिलासपुर

•

image

Shradha Jaiswal

•

Updated: 31 Jan 2025, 4:44 PM IST

BJP मेयर प्रत्याशी के जाति प्रमाणपत्र मामले में शासन और आरओ को नोटिस, HC ने मांगा जवाब

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आंगनबाड़ियों में विशेष बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से भोजन का स्तर सुधारने बजट बढ़ाने की जरूरत बताई गई।

यह भी पढ़ें: Bilaspur High Court: 10 साल बाद किसान को मिला न्याय, धान बेचने के मामले में HC ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Bilaspur High Court: बजट बढाने की बताई जरूरत

कोर्ट ने केंद्र को इस संबन्ध में जानकारी देने और राज्य व केंद्र सरकार को शपथपत्र देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 5 मार्च 2025 को होगी। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

कोर्ट कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलने सहित कुछ सेंटर बिजली तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पोषण आहार का बजट बढाने के लिए केंद्र सरकार को 22 जून 2023 और 5 नवंबर 2024 को पत्र लिखा गया है।