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Bilaspur News: मृत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत, HC ने अनुकंपा नियुक्ति देने के दिए निर्देश

Bilaspur News: विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

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CG Civil Judges Transfer Promotion News

Bilaspur News: हाईकोर्ट ने मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए शासन को 13 सितंबर 2021 के निर्णय के अनुसार समिति की बैठक कर याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे।

Bilaspur News: सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई

सेवा काल के दौरान उनका निधन हो गया। मृतक के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई। आवेदक शिक्षाकर्मी पद के लिए योग्य नहीं है किंतु वे चतुर्थ श्रेणी के पद में कार्य करने के लिये तैयार है।

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आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिया आवेदन

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा याचिकाकर्ताओं के पति,पिता या बड़े भाई शिक्षाकर्मी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्त थे। सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। (Chhattisgarh News) याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया है कि उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। सभी शिक्षकों (पंचायत) की सेवाएं विद्यालय में समाहित कर ली गईं।

याचिकाकर्ताओं को प्रदान की जा सकती है नियुक्ति

Bilaspur News: शिक्षा विभाग के 30 जून 2018 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार और वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता हासिल नहीं की है लेकिन तथ्य यह है कि शिक्षा के पद विभाग के पास कर्मी उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 की समिति को निर्णय लेकर दो माह के अंदर याचिकाओं को निराकृत करने व उन्हें योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।