बिलासपुर

हाईकोर्ट की फटकार के बाद रईसजादों की कारें जब्त, 7 युवकों पर एफआईआर भी दर्ज, जानें मामला…

CG High Court: कुछ रईसजादों ने अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर खड़ी कर एनएच को जाम कर दिया था, जिससे लोग परेशान होते रहे।

less than 1 minute read
हाईकोर्ट की फटकार के बाद रईसजादों की कारें जब्त (Photo source- Patrika)

CG High Court: नेशनल हाईवे-130 जाम करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। साथ ही रसूखदार 7 युवकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मंगलवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा कर दिया।

ये भी पढ़ें

CG High Court: पत्नी के फ़ोन का पासवर्ड और बैंक डिटेल नहीं मांग सकता पति! हाईकोर्ट ने याचिका कर दी ख़ारिज

CG High Court: पुलिस ने मात्र 2000 की चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया था

दरअसल शहर के कुछ रईसजादों ने अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर खड़ी कर एनएच को जाम कर दिया था, जिससे लोग परेशान होते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मात्र 2000 की चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बिलासपुर पुलिस से पूछा था कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र में जवाब भी मांगा था।

इधर, घटारानी में हुड़दंग, 12 बाइकर्स पर, 1.20 लाख फाइन

CG High Court: पांडुका/घटारानी में बाइकर्स के ग्रुप में पुलिस ने तगड़ा चालान किया है। ये बाइकर्स हुड़दंग मचा रहे थे। मंगलवार को कुछ बाइकर्स का ग्रुप भी यहां पहुंचा। ये लोग पर्यटन स्थल के बाहर बाइक चलाकर हुड़दंग मचा रहे थे। ब्रीथ एनालाइज से की गई जांच में सभी बाइकर्स शराब के नशे में पाए गए। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत प्रत्येक बाइकर पर 10 हजार रुपए का फाइन लगाते हुए कुल 1.20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।

वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडेय, आकाश सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 (2), 285, 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

प्रदीप आर्या, टीआई, सकरी: मामले में वेदांश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसने बाक़ी 6 लोगों के नाम बताए। सभी को गिरफ्तार कर मुचलका पर छोड़ दिया गया। गाड़ियों को जब्त किया गया है।

ये भी पढ़ें

CG News: क्रमोन्नति से वंचित शिक्षकों ने दी चेतावनी, कहा- नहीं मिला हक… तो जाएंगे हाईकोर्ट

Published on:
23 Jul 2025 10:57 am
Also Read
View All

अगली खबर