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CG High Court: महिलाओं को 30% से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं

locationबिलासपुरPublished: Jun 08, 2023 12:36:39 pm

Submitted by:

Khyati Parihar

Bilaspur High Court News: कोर्ट ने अपने आदेश में वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को भी नए सिरे से स्पष्ट किया। लोक सेवा आयोग (पीएससी) 2014 के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

CG High Court: No more than 30% reservation for women allowed
CG High Court
Chhattisgarh News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक महिला आवेदक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को भी नए सिरे से स्पष्ट किया। लोक सेवा आयोग (पीएससी) 2014 के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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