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CG High Court: अब राउंड फिगर में लिया जाएगा बसों का किराया, HC ने दिए ये निर्देश, जानें पूरा मामला

Bilaspur High Court: सिटी बसों की जर्जर स्थिति और प्रदेश में चल रही अंतर नगरीय बस सेवा की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद से जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू कर दी गई थी।

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CG High Court: प्रदेश में संचालित इंटर सिटी बसों और सिटी बसों के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने बताया कि सभी रूट्स पर किराया राउंड फिगर में कर दिया गया है। डीबी ने शासन को सिटी बसों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में सिटी बसों की जर्जर स्थिति और प्रदेश में चल रही अंतर नगरीय बस सेवा की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद से जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू कर दी गई थी। काफी पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि खटारा होती जा रही बसों को लेकर शासन क्या कर रहा है? शासन की ओर से कहा गया था कि केंद्र से ई-बसें बहुत बड़ी संख्या में आ रहीं हैं, इससे खस्ताहाल बसों की समस्या नहीं रह जाएगी।

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कोर्ट ने इस बात की पूरी जानकारी देने को कहा था कि प्राइवेट बस वाले किस टैरिफ पर चला रहे हैं। बसों में किराया भी डिस्प्ले करने को कहा गया था। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में न्यायालय ने राउंड फिगर में जाने का निर्देश दिया था।

शासन ने उस पर अमल करते हुए सभी बसों का किराया राउंड फिगर में कर दिया है। इससे अब किसी भी रूट पर किराया दशमलव में नहीं होगा और यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। डिवीजन बेंच ने शासन से कहा कि अभी सिटी बसों की स्थिति क्या है, इसमें कितनी सही और कितनी जर्जर हैं, इसकी जानकारी अगली सुनवाई में दें।