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Bilaspur High Court: प्लांट लगाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, HC ने नोटिस जारी कर बालको प्रबंधन से मांगा जवाब

Bilaspur High Court: बालको कंपनी ने कोरबा में कांक्रीट प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर अपना बैंचिंग प्लांट लगाया है।

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Bilaspur High Court: बालको कंपनी ने कोरबा में कांक्रीट प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर अपना बैंचिंग प्लांट लगाया है। नियमों का उल्लंघन कर किये जा रहे उत्पादन और अतिक्रमण को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बालको कंपनी ने कोरबा शांति नगर में कूलिंग टावर के ही करीब बैंचिंग प्लांट शुरू किया है, जहां कांक्रीट का उत्पादन किया जा रहा है। इस इलाके में पहले से ही रहते आ रहे 87 परिवारों को विस्थापित करते हुए उनके व्यवस्थापन का इंतजाम किया गया था। इसी जगह बाद में हुए सर्वे में 46 प्रभावित परिवार और सामने आये। इनके लिए बालको ने अब तक कुछ नहीं किया, जिससे यह सभी बहुत परेशान हैं।

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प्रबंधन की ओर से अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं

सामाजिक कार्यकर्ता डिलेन्द्र यादव ने इस मामले में शिकायत की थी, जिस पर कोरबा कलेक्टर ने जांच समिति बनाई। जांच के बाद विस्तृत जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि बालको कंम्पनी कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अपनी परियोजना विस्तार को गति देते आ रहा है। इस मुद्ददे को लेकर डिलेन्द्र यादव व जितेन्द्र साहू ने हाईकोर्ट मे जनहित याचिका दायर की।

याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सुनवाई कर गत माह बालको कंम्पनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस पर याचिकाकर्ता को भी प्रत्युत्तर पेश करने कहा गया था। अब तक प्रबंधन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है।