10 December 2025,

Wednesday

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: हाईकोर्ट का फैसला, सरपंच चुनाव में SDO के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

CG News: बिलासपुर जिले में सरपंच पद पर निर्वाचन के खिलाफ एसडीओ द्वारा चुनाव याचिका निरस्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification
high court

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरपंच पद पर निर्वाचन के खिलाफ एसडीओ द्वारा चुनाव याचिका निरस्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एसडीओ के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि न पाते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा के सरपंच का पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

यह भी पढ़ें: Bilaspur High Court: 10 साल बाद किसान को मिला न्याय, धान बेचने के मामले में HC ने सुनाया ये बड़ा फैसला

CG News: रवीना को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया

CG News: याचिकाकर्ता सावित्री सिरमौर ने तीन अन्य के साथ सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक 5 रवीना टंडन द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि उसके पास जाति छानबीन समिति द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण नहीं है।

वह स्वयं को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी भी सिद्ध नहीं कर सकी है। क्योंकि उसने कोई दस्तावेज अर्थात राजस्व अभिलेख, प्रवेश पंजी, मिसल आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं। उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया गया तथा रवीना को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।