
CG News: अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह नाबालिग के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। 1 जून से ये नियम देशभर में लागू हो रहे हैं। जिले में इन नियमों को लागू कराने का जिम्मा आरटीओ को होगा। अगले सप्ताह से ट्रैफिक संबंधी कई नियमों में बदलाव नजर आएंगे। आप ड्राइविंग टेस्ट निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेंगे।
मौजूदा समय में डीएल आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए हफ्तों-हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब लोगों की इस समस्या का जल्द ही समाधान होने वाला है। हालांकि अभी बिलासपुर जिले में इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नियम लागू होने के बाद जल्द ही निजी ड्राइविंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए जा सकते हैं। वही जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा समय में जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वह भी ड्राइविंग लइसेंस देने के लिए मान्य होंगे।
2021 66
2022 57
2023 120
2024 4
लर्नर लाइसेंस ₹150
लर्नर लाइसेंस ₹50 टेस्ट
ड्राइविंग टेस्ट ₹300
डीएल जारी ₹200 करने के लिए
ड्राइविंग लाइसेंस के बिना या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। अगर चालक नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम का है तो, वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। वहीं वयस्क बिना डीएल के वाहन चलाते पकड़ाया तो 2 हजार तक का जुर्माना लगेगा।
नए ड्राइविंग सेंटर खोलने जैसे सभी योजनाएं पाइप लाइन में हैं। मुख्यालय से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा।
Updated on:
27 May 2024 07:48 am
Published on:
26 May 2024 03:53 pm
बड़ी खबरें
View Allबिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
