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CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरक्षक और नगर निगम के स्वच्छता पेट्रोलिंग प्रभारी को निलंबित कर दिया है, जिससे अनुशासन और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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स्कूल में धर्मांतरण का आरोप (photo source- Patrika)

स्कूल में धर्मांतरण का आरोप (photo source- Patrika)

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। एक ओर थाने में अपने ही भाई पर बंदूक तानने वाले आरक्षक को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को भी गंभीर शिकायतों के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CG Suspended News: थाने में भाई पर बंदूक तानने वाला आरक्षक सस्पेंड

जानकारी के मुताबिक, आपसी विवाद के बाद बड़ा भाई सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई, जो कि आरक्षक विष्णु चंद्रा है, ने थाना परिसर में ही उस पर बंदूक तान दी और धमकी दी। घटना के सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया।

एसएसपी ने लिया कड़ा एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक विष्णु चंद्रा को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि घटना की विस्तृत पड़ताल की जा सके।

स्वच्छता पेट्रोलिंग प्रभारी पर भी गिरी गाज

दूसरे मामले में नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी और वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज पर कार्रवाई की गई है। उन पर दुकानदारों से बिना रसीद जुर्माना वसूलने, अभद्र व्यवहार करने और बिना भुगतान सामान लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई

शिकायतकर्ता दुकानदार द्वारा नगर निगम को CCTV फुटेज सौंपा गया था, जिसमें कथित तौर पर प्रभारी की गतिविधियां सामने आईं। इसके बाद निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की।

नियमों के उल्लंघन और छवि धूमिल होने का आरोप

निलंबन आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के कृत्य से निगम की स्वच्छता गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और संस्थान की छवि धूमिल हुई है। इस कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में तय किया गया मुख्यालय

आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान दीपक कुमार पंकज का मुख्यालय पं. देवकीनंदन दीक्षित औषधालय (स्वास्थ्य विभाग), नगर पालिक निगम बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसी मामले में मेयर पति के खिलाफ गाली-गलौज की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।