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138 कोचिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, जिम, मैरिज हाल व इवेंट्स कंपनी को जीएसटी का भार

नोटिस जारी: पंजीयन कराने के लिए दी गई समझाइश

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GST portal can be registered after 30day, active

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बिलासपुर. शहर के 138 सर्विस प्रोवाइडर संस्थानों को जीएसटी में पंजीयन कराने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने नोटिस जारी किया है। इनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर, जिम, इवेंट्स कंपनियों से लेकर मैरिज हाल, स्पॉ व सिक्युरिटी सर्विसेज कंपनियां शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करने और जीएसटी पंजीयन का नोटिस देने पर कई संस्थानों ने तो पंजीयन पर सहमति जताई, लेकिन कुछ ने आनाकानी कर दी। विभाग ने इन सभी को अंतिम रूप से 15 दिन में पंयीयन कराने की चेतावनी दी है। तय समय में पंजीयन नहीं कराने वाले संस्थानों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ज्ञात हो कि प्रदेश आयुक्त से मिले निर्देश के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने 14 अगस्त तक इन सभी कंपनियों की गुपचुप सर्वे करवाकर रिपोर्ट बनाई थी। अब सर्विस टैक्स में पंजीयन नहीं कराने वाले इन सभी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि शहर में बड़े पैमाने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। गली-कूचों से लेकर चौक-चौराहों पर शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। साथ ही मैरिज हास, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिक्योरिटी सर्विस, जिम, रेस्टोरेंट समेत कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां बिना पंजीयन कराए धड़ल्ले से काम कर रही हैं। जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार, इन सभी कंपनियों को सर्विस टैक्स में अनिवार्य रूप से पंजीयन लेना है। साथ ही 18 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स का भुगतान करना है। लेकिन शहरमें गिनती की कंपनियों को छोड़, किसी ने पंजीयन नहीं लिया है।

शहर में 138 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां
शह में ऐसी 138 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जिन्होंने जीएसटी में पंजीयन नहीं लिया है। इन कंपनियों में मैरिज हाल 22, ब्यूटी पार्लर, जिम और स्पा की संख्या 23, कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट की संख्या 45 और सिक्युरिटी सर्विस संस्थान 11 हैं। वहीं कोरबा व रायगढ़ को शामिल करें तो यह आंकड़ा 262 है। इनमें मैरिज हाल 68, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम की संख्या 48, कोचिंग संस्थान और रेस्टोरेंट की संख्या 74 और सिक्युरिटी सर्विस संस्थानों की संख्या 27 है।

बिना पंजीयन के सर्विस प्रोवाइड करने वाले 138 संस्थानों को नोटिस जारी कर उन्हें जीएसटी पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। फिलहाल ये समझाइश के तौर पर है, लेकिन तय तिथि तक पंजीयन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में ऐसे संस्थानों की संख्या 138 तो रायगढ़ व कोरबा मिलाकर 262 हैं।
तोरणलाल ध्रुव, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी, बिलासपुर