
बिलासपुर. कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगभग सात महीने से बंद सिनेमा घरों व मल्टीप्लेक्स को संचालित करने की सशर्त अनुमति दी गई है। जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। कंटेनमेंट जोन में यह छूट लागू नहीं रहेगी।
०. सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। ६ फीट की दूरी का मार्कर बनाया जाकर बैठक की व्यवस्था की जानी होगी ।
०. एयर कंडीशनिंग उपकरणों के उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24.30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए एवं क्रास वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।
०. एंट्री . एक्जिट प्वाइन्ट और कॉमन एरिया में सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा जो टच फ्री मोड में हों।
०. प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनेटाइजर से सैनेटाइज करने अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा।
०.प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
०. सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाए जाते हैं तो उनको सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए।
०. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे ।
०.सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
०. सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स पर पान, गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा ।
०. सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के घोल से साफ किया जावे एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए ।
०. सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा ।
०.सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।
०.कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे ।
०. सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स के माध्य से फिल्मों के प्रदर्शन का संचालन हेतु अतिरिक्त शर्तें। कन्टेनमेन्ट जोन व बफर जोन में उक्त गतिविधियां बन्द रहेंगी ।
०. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। 3, 4, 5, 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
०. फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ- साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सैनेटाइजर उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा ।
Published on:
12 Nov 2020 05:10 pm
बड़ी खबरें
View Allबिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
