
10वी की छात्रा से आई लव यू कहना युवक को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक युवक को युवती के साथ छेड़खानी महंगी पड़ी। कोर्ट ने युवक को पाॅक्सो एक्ट के तहततीन साल कैद व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, मस्तूरी थाने के रहने वाले एक 21 वर्षीय युवक 18 नवम्बर 2018 को अपने ही गांव की 10वी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के घर में जबरन घुस गया और अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे शादी करने का प्रस्ताव देकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब छात्रा ने शोर मचाना शुरू किया तो वह फरार हो गया।
बाद में छात्र ने पूरी बात अपनी मां को बताई। मां ने जब आरोपी के पिता से इसकी शिकायत की तो उसने गाली देकर भगा दिया। जिसके बाद युवक का हौसला और बढ़ गया और उसने 10 दिसंबर 2018 की शाम 6 बजे फिर से छेड़खानी करते हुए उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा।
बाद में युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। अब इस मामले में एफटीसी पाॅक्सो विशेष कोर्ट ने युवक को तीन साल जेल और 1000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Published on:
19 Feb 2020 07:13 pm
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