VIKAS YATRA 2018: हाईकोर्ट का विकास यात्रा के रोक से इनकार, 18 जून को होगी सुनवाई
इससे पहले विकास यात्रा के भाजपायीकरण का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गयी थी।

बिलासपुर . हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विकास यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसकी अगली सुनवाई लोकेशन के बाद नियमित बेंच याने डीबी 18 जून को करेगी। सरकार की विकास यात्रा पर रोक लगाए जाने और विकास यात्रा के जरिए भाजपा का प्रचार किए जाने संबंधी याचिका पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने इंकार कर दिया है। हालांकि वेकेशन के बाद नियमित बेंच याने डीबी इस पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई 18 जून को होगी। इस याचिका को लेकर स्टे की संभावना को लेकर कांग्रेस उम्मीद से थी, लेकिन फिलहाल जब तक नियमित सुनवाई नहीं होती, तब तक विकास यात्रा पर रोक की कोई संभावना दूर-दूर तक नही है। कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगायई गई थी, जिसमें सरकारी पैसे के दुरुपयोग, सरकारी कार्यक्रम के भाजपायीकरण सहित कई आरोप लगाये गये थे।
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गर्मी की छुट्टी की वजह से वेकेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वेकशन कोर्ट ने कांग्रेस की ओर से विकास यात्रा पर रोक के लगाई याचिका को स्टे के लायक नहीं माना अब छुट्टियों के बाद 18 जून को डीबी इसकी सुनवाई करेगी। करीब एक से डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद वेकेशन बेंच ने स्टे के लायक प्रकरण ना पाते हुए इसे नियमित सुनवाई के लिए भेजा है। इससे पहले विकास यात्रा के भाजपायीकरण का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गयी थी। वहीं सरकारी विज्ञापनों में भाजपा नेता को जगह दिये जाने संबंधी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का भी हवाला दिया गया था। आपको बता दें मुख्यमंत्री रमन सिंह 12 मई से विकास यात्रा पर निकले हुए हैं, वो जगह विकास यात्रा के जरिए 5 साल के कामकाज का हिसाब दे रहे हैं, साथ ही क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों की सौगातेे दे रहे हैं।
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