
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की गूंज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur News: बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को सीपत स्थित माताचौरा चौक में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा में अचानक हंगामा मच गया। सभा में करीब 300 लोग शामिल थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मारपीट की नौबत तक पहुंच गई और स्थिति बिगड़ने लगी। इस पर पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर हालात काबू में लिए और दोनों पक्षों को थाने ले आई।
सीपत माताचौरा चौक के पास स्थित एक मकान में ईसाई समाज ने रविवार को प्रार्थना सभा रखी थी। बड़ी संया में लोग आसपास के गांवों से यहां पहुंचे थे। पास ही खाली सरकारी जमीन पर भी टेंट लगाया गया था। इस पर पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि सभा सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्मांतरण कराने का प्रयास हो रहा है। जैसे ही यह सूचना हिंदू संगठनों तक पहुंची, कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। तनाव बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया। जांच के बाद ईसाई समुदाय के 7 एवं हिंदू संगठनों के 12 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर धरना दिया और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। उनका कहना था कि यह धर्मांतरण का सुनियोजित प्रयास है और प्रशासन को इसे रोकना होगा।
हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि चर्च से जुड़े लोग बाहरी फंडिंग से लगातार धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल हैं। संगठन ने उनके बैंक खातों की जांच और जिला बदर करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
बिलासपुर जिले में पिछले चार महीने के भीतर धर्मांतरण के 32 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कहीं भी जबरन धर्मांतरण के प्रयास पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
विवाद बढऩे पर ईसाई समुदाय के लोग भी थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। उनका कहना था कि संविधान हर नागरिक को धर्म मानने और पालन करने की स्वतंत्रता देता है। हिंदू संगठन उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज न हों।
Published on:
15 Sept 2025 01:56 pm
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