
जीएसटी का 100 करोड़ एक साल से नहीं पटाया, कार्रवाई की तैयारी
बिलासपुर. संभाग के 1800 व्यापारियों पर पिछले वित्तीय वर्ष से जीएसटी का 100 करोड रुपए से अधिक का बकाया होने के बाद विभाग अब कडी कार्रवाई की तैयारी में हैं। राज्य जीएसटी आयुक्त ने विभाग को अगले एक सप्ताह में इन व्यापारियों से करों की शीघ्र वसूली का आदेश जारी करते हुए कहा है। इन डिफॉल्टर व्यापारियों के खिलाफ पंजीयन निरस्तीकरण से लेकर असेसमेंट, डिमांड ड्राफ्ट और रिकवरी के सभी कदम उठाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर रिकवरी वसूली में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इनके पंजीयन अविलंब निरस्त कर बकाया वसूली के बाद ही व्यापार की इजाजत दी जाए। जीएसटी काउंसिल से जारी निर्देश के बाद अधिकारियों पर बकाया कर की वसूली का दवाब बढ गया है। संभाग में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या 18 हजार से अधिक है। इसमें डेढ करोड से अधिक का व्यवसाय करने वाले डीलरों की संख्या 1800 है। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 से इन व्यापारियों ने कर जमा नहीं किया है और ये आंकडा सौ करोड के पार चला गया है। जीएसटी पखवाडा के 16 जून के समापन के बाद इन व्यापारियों पर अब बडी कार्रवाई होगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष जून से नवंबर तक कर जमा करने में 90 प्रतिशत व्यापारियों ने तत्परता दिखाई लेकिन जून 2017 के बाद से महज आधे व्यापारियों ने कर जमा किया है।
ढाई हजार पंजीयन किया निरस्त : वाणिज्यिक कर विभाग ने ऐसें ढाई हजार डीलरों पर कार्रवाई करते हुए इनके पंजीयन अब तक निरस्त किए हैं। आने वाले दिनों में पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई तेजी से होगी। अब टैक्स जमा करने से पहले डीलरों का असेसमेंट होगा, डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे और रिकवरी की राशि जमा नहीं करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई आन द स्पाट होगी। विभाग ने नए पंजीयन लेने वाले 5 हजार व्यापारियों में से 60 प्रतिशत डीलरों पर भी कार्रवाई की योजना बनाई है, जिन्होंने पंजीयन तो ले लिया है पर अबतक कंप्लायंस नहीं किया है।
रिफंड की तारीख 16 जून तक बढ़ी बिलासपुर संभाग के करीब 200 डीलरों का रिफंड पिछले महीने की 30 मई से आयोजित रिफंड वापसी पखवाडा के दौरान वापस कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इसमें से महज 5 या 6 डीलरों का रिफंड तकनीकी कारणों से अटका है। इनके रिफंड का सेंटलमेंट भी अगले तीन दिनों में कर दिया जाएगा। इसके लिए जीएसटी रिफंड पखवारा की तिथि 14 जून से बढाकर 16 जून कर दी गई है। अब व्यापारियों पर जिम्मेदारी है कि सिर्फ रिफंड ना लें बल्कि कर पटाने में तत्परता दिखाएं और अगले सप्ताह तक सभी लंबित करों का भुगतान करें।
18 सौ डीलरों को कार्रवाई के निर्देश : जीएसटी काउंसिल ने 1.50 करोड से अधिक का व्यवसाय करने वाले 18 सौ डीलरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैंं। इन डीलरों पर 100 करोड से अधिक का टैक्स पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया है। अगले कुछ दिनों में कर जमा नहीं किया तो पंजीयन निरस्त करने के साथ पेनल्टी देनी होग।- तोरणलाल ध्रुव, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, बिलासपुर
Published on:
14 Jun 2018 01:47 pm
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