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सड़क हादसों के डॉक्टर eye-witness के लिए नई गाइडलाइन जारी, हाई कोर्ट ने District Courts को दिए ये निर्देश

High court Orders in accident cases : किसी भी घटना, दुर्घटना के, मामले में डॉक्टर गवाहों के साक्ष्य के संबंध में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश जारी कर इनका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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सड़क हादसों के डॉक्टर eye-witness के लिए नई गुइडेलाइन जारी, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दिए ये निर्देश

सड़क हादसों के डॉक्टर eye-witness के लिए नई गुइडेलाइन जारी, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दिए ये निर्देश

बिलासपुर. किसी भी घटना, दुर्घटना के, मामले में डॉक्टर गवाहों के साक्ष्य के संबंध में हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश जारी कर इनका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

यह सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी न्यायालयों की अपनी अलग-अलग ई-मेल आईडी होंगी।.सभी कोर्ट डॉक्टरों की पूछताछ पर ध्यान देने के लिए कोर्ट के क्लर्क या नायब नाजिर को नियुक्त करेंगे।

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डॉक्टर गवाहों को जारी किए गए समन में भी क्लर्क के माध्यम से संबंधित न्यायालय का आधिकारिक लैंडलाइन नंबर और ई-मेल आईडी शामिल होगा। इसमें यह भी उल्लेख होगा कि डॉक्टर गवाह एक दिन पहले किसी विशेष तिथि पर सुबह 10.30 बजे से 11 बजे के बीच न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता के बारे में उक्त कर्मियों से पूछताछ कर सकते हैं।

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इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच के लिए डॉक्टरों की इच्छा के मामले में उन्हें सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले, संबंधित न्यायालय को सूचित करना होगा। ऐसे सभी मामलों में कोर्ट का क्लर्क या नायब नाजिर डॉक्टर गवाहों के कॉल या ई-मेल रिसीव करने का रिकॉर्ड रखेगा।