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सेंट्रल जेल की दीवार से सटा कर तान दिया 5 मंजिला बिल्डिंग, देखकर जेल अधीक्षक रह गए दंग, जानिए पूरा मामला

Illegal Building Case: निगम ने जमीन मालिक को जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक निर्माण हटाने नोटिस जारी किया है। केन्द्रीय जेल बिलासपुर के खण्ड सी बहारी दीवार के पीछे रोटरी क्लब मार्ग राजेन्द्र नगर से लगी जमीन पर लगभग 15 मीटर पर पांच मंजिला भवन का निर्माण भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा किया गया था।

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Chhattisgarh News: केन्द्रीय जेल की दीवार से लगी खुद की जमीन पर एक व्यक्ति ने निगम से बिना अनुमति लिए 5 मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया। इमारत के नियमितिकरण के लिए आवेदन भी कर दिया। (Illegal Building) जेल अधीक्षक द्वारा जेल की सुरक्षा गौर गोपनीयता का हवाला देते हुए भेजे गए पत्र पर निगम आयुक्त ने जानकारी नियमितिकरण समिति को दी। (Central Jail) समिति ने नियमितिकरण आवेदन निरस्त कर दिया है।

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निगम ने जमीन मालिक को जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक निर्माण हटाने नोटिस जारी किया है। केन्द्रीय जेल बिलासपुर के खण्ड सी बहारी दीवार के पीछे रोटरी क्लब मार्ग राजेन्द्र नगर से लगी जमीन पर लगभग 15 मीटर पर पांच मंजिला भवन का निर्माण भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा किया गया था। (Crime) उक्त निर्मित मकान अधिक ऊंचा होने के कारण जेल की सुरक्षा और गोपनीयता पर बाधा उत्पन्न हो रही थी।

इसके लिए केन्द्रीय जेल अधीक्षक की ओर से जेल की गोपनीयता व सुरक्षा की हवाला देते हुए आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। (Crime) भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा उक्त भवन को बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित किया गया था और उक्त भवन के नियमितिकरण के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को आवेदन दिया गया था। मामले की गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए भवन शाखा से जानकारी लेने के बाद संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न कर पत्र भेजा किया गया।

जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक निर्माण हटाने का नोटिस

नियमितीकरण समिति द्वारा भवन मालिक का नियमितीकरण आवेदन नामांजुर किये जाने पर नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा भवन मालिक रज्जाक को नोटिस देकर 3 दिवस के भीतर केन्द्रीय जेल के चारदीवारी से 2 मीटर नीचे तक स्वयं हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है और समयावधि में भवन निर्धारित ऊंचाई तक नही हटाने पर नगर पालिक निगम बिलासपुर के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

नियम के विपरीत, आवेदन हुआ निरस्त

21 फरवरी को नियमितिकरण समिति में लिए गए निर्णय अनुसार आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002, संशोधन 2022 की धारा 7 के उपबंधों के अधीन नियमितीकरण की शर्तों के अनुसार नहीं है,और छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 62 के अनुसार भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जेल की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने की संभावना के कारण आवेदन नामांजूर कर दिया गया है।

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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैय्यद रज्जाक द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण पर उचित कार्रवाई करने निगम आयुक्त को पत्र भेजा गया था। -खोमेश मंडावी, जेल अधीक्षक

जेल अधीक्षक के पत्र के बाद इसकी जानकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक को भेजी गई थी। लोकहित में निर्माण कार्य सहीं नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है। जेल की दीवार से 2 मीटर नीचे तक निर्माण हटाने मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया है। -अमित कुमार, आयुक्त नगर निगम

लोकहित में निर्माण नहीं होने और जेल की गोपनीयता व सुरक्षा के मद्देनजर समिति ने नियमितीकरण आवेदन निरस्त किया गया है। -भानूप्रताप सिंह पटेल, डिप्टी डायरेक्टर, टीएनसी