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High Court: चाइनीज मांझे से मासूम की मौत, हाईकोर्ट ने पूछा-बैन के बावजूद चाइनीज मांजा बाजार में कैसे?

High Court: राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव को यह भी बताने कहा है कि 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है? को

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High Court: चाइनीज मांझे से रायपुर में मासूम की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि प्रतिबंध के बाद भी यह राज्य में कैसे बिक रहा है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है।

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राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है? एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई और एक महिला अधिवक्ता घायल है। क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव को यह भी बताने कहा है कि 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है? कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया है।

यह है मामला

राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में रविवार को 7 साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था। इस दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फस गया और बच्चा लहुलुहान हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राजधानी के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे की शिकार होकर घायल हो गई। इन दोनों मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को तय की गई है।