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CG High Court: लैब टेक्नीशियन को भी मिले 2800 का समान ग्रेड पे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

CG High Court: कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से 2800 निर्धारित किया जाए तथा दो माह के भीतर सभी बकाया राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए।

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CG High Court: लैब टेक्नीशियन को भी मिले 2800 का समान ग्रेड पे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सभी लैब टेक्नीशियनों को 2800 का ग्रेड पे प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह माना कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से 2800 निर्धारित किया जाए तथा दो माह के भीतर सभी बकाया राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। इसके अतिरिक्त, भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी अनुसार करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि चूकि 2015 के नियमों में लैब टेक्नीशियन के लिए ग्रेड पे 2800 निर्धारित है, इसलिए 2400 ग्रेड पे देना नियम विरुद्ध और अनुचित है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200-20200 के साथ 2800 ग्रेड पे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके बावजूद, चयन के बाद जारी नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना, अवैध और संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया।

राज्य की ओर से अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से ही 2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अलीपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 (राजपत्र में 25 सितंबर 2015 को प्रकाशित) के अनुसूची-1, क्रमांक 28 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह समझ से परे है कि एक ही पद के लिए दो अलग-अलग वेतन संरचनाएं कैसे बनाई जा सकती हैं।