
बिलासपुर . महापौर, आयुक्त और अधीक्षण अभियंता के बार -बार चेतावनी देने के बाद भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सब इंजीनियर और ठेकेदार बाज नहीं आ रहे। विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे निगम आयुक्त और महापौर ने टेलीफोन - बस स्टेंड रोड पर नाला निर्माण के कार्य में स्तरहीन मटेरियल उपयोग करने पर ठेकेदार और सब इंजीनियर को फटकार लगाते हुए समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण न होने पर दंडित करने की चेतावनी दी। महापौर किशोर राय ने निगम आयुक्त, सभापति और अधीक्षण अभियंता के साथ नगर भ्रमण कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। आयकर भवन रोड, विद्या- विनोबानगर और तोरवा धान मंडी रोड के निरीक्षण के दौरान टेलीफेान बस स्टैंड रोड पर घटिया नाला निर्माण की शिकायत मिलने पर महापौर अफसरों के साथ टेलीफोन एक्सजेंच रोड पहुंचे। महापौर ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद स्तरहीन मटेरियल का उपयोग करने पर ठेकेदार मोहन कुमार और सब इंजीनियर तथा ठेकेदार को जमकर फटकार लगाते हुए निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ कराने चेतावनी दी और टाइम कीपर व सब इंजीनियर को कार्य के दौरान मौजूद रहकर निगरानी करने निर्देश दिया। साथ ही ठेकेदार को हिदायत दी कि निर्माण गलत होने पर उनका भुगतान रोक दिया जाएगा।
समय सीमा पर काम नहीं किया तो लगाई जाएगी पेनाल्टी : महापौर ने निगम आयुक्त और अधीक्षण अभियंता से कहा कि सभी कार्यों की कार्यपूर्णता की अवधि तय है, उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। निर्माण कार्य में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निगम आयुक्त को विलंब होने पर संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना करने निर्देश दिया।
दुकालू ने महापौर के सामने दुकान पर कब्जा कराने का लगाया आरोप, भड़के सभापति : तोरवा में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना की दुकानों का विवाद तूल पकड़ते जा रहा है। मंगलवार को महापौर के समक्ष शिकायत करने पहुंचे दुकालू राम ने कहा कि उसके दुकान पर कब्जा है, और उसे ७० हजार रुपए पटाने का नोटिस भेजा गया है। जब भी दुकान खाली करने के लिए कहने जाता है , वहां काबिज कारोबारी यह कहकर भगा देता है कि उसे दुकान सभापति ने दी है उनसे बात करो। इतने में वहां मौजूद सभापति दुकालू पर जमकर भड़क गए और कब्जा कराने के आरोप को गलत ठहराया।
करबला निवासी दुकालू अहिरवार को 8 साल पूर्व तोरवा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित 35 दुकानों में से दुकान क्रमांक 27 आबंटित किया गया था। निगम के रिकार्ड में उसके नाम पर आबंटन तो दर्ज है, लेकिन वहां दूसरा कारोबारी काबिज है। निगम प्रशासन ने उसे आबंटन पत्र तो जारी कर दिया लेकिन दुकान का कब्जा आज तक नहीं दिलाया। बिना दुकान का कब्जा दिलाए उसे दुकान का किराया 70 हजार पटाने जारी किए गए नोटिस की शिकायत करने के लिए वह मंगलवार को महापौर किशोर राय के पास पहुंचा तो वहां चेंबर में सभापति अशोक विधानी भी मौजूद रहे। दुकालू राम ने महापौर को बताया कि वह दसों बार निगम कार्यालय में शिकायत कर चुका है, लेकिन निगम प्रशासन ने आज तक कब्जा दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। वह जब भी दुकान के संबंध में चर्चा करने के लिए जाता है दुकान में कब्जा करने वाला व्यक्ति हर बार कहता है कि उसे सभापति अशोक विधानी ने इस दुकान में कारोबार करने के लिए कहा ह। इस मामले में सभापति अशोक विधानी से चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मोबाइल ही रिसीव नहीं किया।
Published on:
29 Nov 2017 12:38 pm
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