
CG High Court: हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने और जहां शौचालय हैं उनके इस्तेमाल लायक नहीं होने को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में कहा कि ये कितनी गलत बात है? इतना ग्रांट मिलने के बावजूद ऐसा हो रहा है? कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस देकर व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा है। हाईकोर्ट की जानकारी में यह बात आई कि क्षेत्र के 150 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है और 216 से ज्यादा बेहद खराब हैं।
गंदे टॉयलेट के कारण यूरिन इन्फेक्शन की जानकारी भी सामने आई। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई और शासन का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत से कहा कि ये देखिए कितनी गलत बात है। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
Published on:
28 Jan 2025 10:21 am
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