
Bilaspur High Court: भाजपा महापौर प्रत्याशी एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी की जाति को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी का प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के आधार पर याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रतिवादी का नाम गलत होने पर याचिका वापस लेने के बाद दोबारा दायर की गई थी। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कांग्रेस का आरोप है कि, विधानी का ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र उचित नहीं है। आरोप लगाया गया कि उनके पिता अनारक्षित वर्ग से थे, जबकि उनका प्रमाण पत्र ओबीसी का बनाया गया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जाति प्रमाणपत्र को गलत बताया था। स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विधानी के जाति प्रमाण पत्र को सही बताते हुए उनका नामांकन फॉर्म मंजूर कर लिया गया।
Published on:
13 Feb 2025 05:01 pm
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