
उम्मीदवार समेत पांच व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में मिलेगा प्रवेश
बिलासपुर। CG Election 2023: विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान के लिए 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले नामांकन के लिए आरओ यानि रिटार्निंग ऑफिसर कक्ष में उम्मीदवार के साथ सिर्फ 4 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। इसमें उम्मीदवार, प्रस्तावक, विधि व्यवसायी, निर्वाचन अभिकर्ता और उम्मीदवार द्वारा नामित व्यक्ति शामिल हैं। एक प्रत्याशी सिर्फ 4 फार्म ही जमा कर पाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जमतान राशि 10 हजार रुपए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपए निर्धारित है। वहीं नामांकन के एक दिन पहले कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार और मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई।
आरओ कक्ष तक जाने हुई बैरिकेडिंग
नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टोरेट में ही जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वचान के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 6 अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। इनके लिए रास्ते भी अलग-अलग बनाए गए हैं। कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार और न्यू कंपोजिट बिल्डिंग के आधे हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रत्याशियों को कक्ष तक पहुंचने में परेशानी न हो। वहीं आधे रास्ते को अन्य कार्यों से संबंधित आने जाने वाले लोगों के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। इसके अलावा कलेक्टोरेट से 20 मीटर दूर मुख्य मार्ग पर भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है।
कलेक्टर ने किया निरीक्षण
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण व एसपी संतोष कुमार सिंह ने रात में दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए कोनी और सकरी में बनाए गए जांच नाके का निरीक्षण किया। उन्होंने मंगला चौक एवं तिफरा चौक का भी निरीक्षण किया।
वीडियोग्राफी कराई जाएगी
तैयारी बैठक में कलेक्टर ने रिटर्निंग आफिसरों को बताया कि नामांकन के एक दिन पहले उम्मीदवारों को बैंक में अलग खाता खुलवाना जरूरी है। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना पूरा चुनाव खर्चा करना होगा। नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
कलेक्टर ने सुरक्षा दुरुस्त रखने के दिए निर्देश
गुरुवार को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अवनीश शरण ने रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही एसएसटी और एफएसटी टीम को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए।
पहले आओ,पहले पाओ की तर्ज पर रैली के लिए मिलेगी अनुमति
कलेक्टर ने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति मिलेगी। अनुमति देने के लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के बीच भेद-भाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षक नामांकन की शुरुआत में आएंगे। वे इस दौरान प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण की जांच करेंगे। इस साल चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा ₹40 लाख निर्धारित की गई है।
₹50 हजार तक लाने व ले जाने की अनुमति
कलेक्टर ने कहा कि एसएसटी और एफएसटी टीम सामान्य लोगों को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी 50 हजार तक राशि परिवहन कर सकता है, उन्होंने कहा कि एसएसटी टीम के प्रभारी को मजिस्ट्रेट का अधिकार सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।
Published on:
20 Oct 2023 03:16 pm

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