3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुष्कर्म पीड़िता ने जज के सामने पुलिस पर लगाया संगीन आरोप, अब एसपी को देना होगा लिखित में जवाब

मामले की सुनवाई के वक्त दुष्कर्म पीडि़ता (rape victim girl in court) ने पुलिस पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है (police misguiding High Court) , मामले की अगली सुनवाई अब 10 को होगी  

2 min read
Google source verification
rape victim girl blames police for misguiding High Court

दुष्कर्म पीड़िता ने जज के सामने पुलिस पर लगाया संगीन आरोप, अब एसपी को देना होगा लिखित में जवाब

बिलासपुर. जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ में दुष्कर्म पीडि़ता (rape victim girl fighting for justice) ने अपने मामले की स्वंय पैरवी करते हुए पुलिस पर कोर्ट (Chhattisgarh High Court) को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पिटिशनर इन पर्सन के आरोप पर एकलपीठ ने आरोपी के बेल को निरस्त करने के लिए अलग से आवेदन देने को कहा है। साथ ही पुलिस को मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले (chhattisgarh rape case) की आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

READ MORE - अमर को हराने के लिए राजनीति में आया पर संगठन के कुछ लोगों द्वारा अपमान का है मलाल- विधायक पाण्डेय

दुष्कर्म पीडि़ता (rape victim) के मामले की सुनवाई 28 जून को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी को पकडऩे का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इस पर पीडि़ता ने सुनवाई में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बिलासपुर पुलिस सरासर झूठ बोल रही है व कोर्ट को गुमराह कर रही है।

READ MORE - अब पुलिसवालों को बिना सूचना दिए लंबी छुट्टी पर रहना पड़ेगा महंगा, होगी कड़ी कार्रवाई पीएचक्यू ने जारी किया आदेश

आरोपी शुभम लालवानी उर्फ दीपक लालवानी ने सेशन कोर्ट व हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ से 21 जून को जमानत भी मिल गई है। जबकि पुलिस 28 जून को कोर्ट में बयान देकर कह रही है कि उसे गिरफ्तार करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। जस्टिस मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि हम इस मामले को जस्टिस सामंत की एकलपीठ में रेफर कर रहे हैं। जस्टिस सामंत की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एकलपीठ ने पीडि़ता को आरोपी की जमानत र² करने के लिए आवेदन देने व पुलिस से मामले में जवाब तलब किया है।

READ MORE - RAPE / लगातार 2 साल से युवती से बना रहा था शारीरिक संबंध, शादी करने को कहा तो बोला 'बाद में बेबी'

कोलकाता की रहने वाली युवती के साथ राजनांदगांव निवासी शुभम लालवानी उर्फ दीपक लालवानी ने बिलासपुर के सरकंडा स्थित मकान में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद कथित आरोपी शुभम द्वारा शादी का आश्वासन दिए जाने के बाद युवती ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई। इसके बाद भी युवक ने शादी नहीं की। युवती ने शिकायत थाने में दर्ज कराई।

READ MORE - पर अन्य ताज़ा ख़बरों को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

शिकायत के बाद भी पुलिस (bilaspur police) द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर पीडि़ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मामले की पैरवी पीडि़ता स्वयं कर रही है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिलासपुर एसपी (Bilaspur SP) को शपथपत्र में जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद एसपी ने दुष्कर्म के आरोपी को सूचना देने वाले को 5 हजार इनाम देने की घोषणा भी की (reward on searching criminal) । इधर आरोपी ने हाईकोर्ट से जमानत भी ले लिया है। अब 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।