
सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)
CG News: सड़कों पर मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं और ट्रैफिक बाधाओं को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
इस आदेश के तहत अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर खुला नहीं छोड़ सकेगा। ऐसा करने पर संबंधित मालिक को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर सजा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यह निर्णय उन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिया गया है जिनमें मुख्यत: खुले में छोड़े गए मवेशी जिम्मेदार पाए गए हैं।
एसडीएम द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि राजमार्गों, राज्यीय मार्गों और अन्य स्थानीय सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से जनहानि, मालहानि और लोक व्यवस्था में बाधा की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि आपातकालीन वाहनों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।
उच्च न्यायालय ने भी डब्ल्यू पी (पीआईएल)58/2019 के तहत इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह न केवल यातायात का मामला है, बल्कि यह एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती बन चुका है, जिसके लिए लापरवाह पशु मालिक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
इसलिए, जिलेभर में सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर पशुओं को छोड़ना अब प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई पशु मालिक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और सभी पशु मालिकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने मवेशियों को बांधकर रखें, ताकि आमजन की सुरक्षा, यातायात की सुविधा और शांति व्यवस्था बनी रहे।
Published on:
30 Jul 2025 04:31 pm
बड़ी खबरें
View Allबिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
